पंचायत चुनाव- कब क्या होगा,और कैसे

जिलों के लिए जारी शासनादेश के मुताबिक 10 से 12 मार्च तक समिति आपत्तियों की जांच और निस्तारण करेगी. इस समिति की अध्यक्षता डीएम करेंगे जिसमें सीडीओ, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत और डीपीआरओ शामिल हैं. 13 और 14 मार्च को प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी पदों के आरक्षण की लिस्ट जारी कर प्रकाशित कर दी जाएगी. आरक्षण प्रक्रिया को लेकर बीडीओ, एडीओ पंचायत प्रशासकों को ट्रेनिंग भी दी गई.
कब क्या-क्या होगा?
20 फरवरी- 20 फरवरी से 01 मार्च तक प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण के प्रस्ताव होंगे तैयार

2 और 3 मार्च -सभी पदों के आरक्षण की आखिरी लिस्ट होगी प्रकाशित
4 से 8 मार्च – सभी पदों पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेगी.
9 मार्च- दर्ज आपत्तियों को किया जाएगा एकत्र
10-12 मार्च- डीएम की अध्यक्षता वाली समिति दर्ज कराई आपत्तियों का परीक्षण और निस्तारण
13 मार्च- 14 मार्च- आरक्षण की लिस्ट जारी की जाएगी.
15 मार्च- फाइनल सूची की सूचना पंचायती राज निदेशालय को भेजी जाएगी.
इस तरीके से दिया जाएगा आरक्षण|
गौरतलब है कि इस साल उन गांवों को एससी के लिए आरक्षित किया जाएगा जो कभी एससी नहीं हुए थे. इसी तरह उन गांवों को भी ओबीसी के लिए आरक्षित किया जाएगा जो कभी ओबीसी नहीं हुए. अगर निदेशालय की ओर से निर्धारित आरक्षित गांवों की संख्या से इस तरह के गांव अधिक होंगे तो वहां आबादी के घटते क्रम में आरक्षण दिया जाएगा.
