दिल्ली: सुप्रीमकोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

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उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की याचिका पर SC में हुई सुनवाई

एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल- सीएम के याचिकाकर्ता। उत्तराखंड हाईकोर्ट के सिंगल जज ने बिना सीएम को सुने उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। मामले में ऐसी कोई मांग भी नहीं थी। अब सीएम के इस्तीफे की मांग हो रही है।

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एटॉर्नी जनरल- यह स्थापित व्यवस्था है और कई पुराने फैसले भी हैं कि बिना किसी को सुने उसके खिलाफ जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट को समझना चाहिए था कि यह आदेश सरकार को अस्थिर करने वाला हो सकता है। हाईकोर्ट का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के भी विरुद्ध है।

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