बस्ती: जिलाधिकारी ने अभिभावको को कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन में दी छूट

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बस्ती: जिलाधिकारी ने अभिभावको को कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन में दी छूट

KTG समचार बस्ती:- रिपोर्ट सुबास पाठक बस्ती

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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन की समयसीमा शिथिल कर दी गयी है, जिससे की बेटी के अभिभावको को सहूलियत होंगी। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत पोर्टल mksy.up.gov.in पर अभिभावक स्वयं अथवा लोकवाणी केन्द्र, सहज जनसेवा केन्द्र एवं कम्प्यूटर कैफे से आवेदन कर सकते है।

उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु श्रेणी-1 के लिए आवेदन की निर्धारित समयसीमा 06 माह, श्रेणी-3 व 4 में निर्धारित 45 दिन, श्रेणी-5 व 6 के अन्तर्गत 30 सितम्बर या प्रवेश/पंजीकरण अन्तिम तिथि के 45 दिन के अन्दर (जो भी बाद में हो) की समयसीमा तक शिथिल किया गया है। उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्व की भाॅति निर्धारित समयसीमा में ही आवेदन जमा करना होंगा।

उन्होने बताया कि लाभार्थी का परिवार उ0प्र0 का निवासी हो, उसकी वार्षिक आय अधिकतम 03 लाख हो, लाभार्थी के परिवार में अधिकतम दो बच्चे हो। किसी महिला को दूसरे प्रसव में जुडव़ा बच्चे होने पर तीसरी संतान लड़की होने पर ही लाभ अनुमन्य होंगा। यदि महिला को पहले से लड़की है और दूसरे प्रसव में दो जुडवा लड़की होती है तो तीनों बालिकाओं को लाभ मिलेगा। अनाथ बच्ची को गोद लेने पर भी दो बालिकाओं तक इस योजना का लाभ मिलेगा

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